हरिंद्र सिंह/डीडी इंडिया न्यूज
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली-2021 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कॉन्सटेबुलरी में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली-2011 अधिसूचना दिनांक 25 जून, 2011 को अवक्रमित कर प्रख्यापित की जाएगी।
प्रस्तावित नियमावली में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय/भारतीय संघ एवं उससे सम्बद्धता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कण्ट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में (चयनित मुख्य खेल विधाओं में) पदक विजेता खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है।
प्रस्तावित नियमावली के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी/खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है, परन्तु वह सम्बन्धित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वह भर्ती/नियुक्ति की दिनांक से 05 वर्षों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण कर लेगा। इस अवधि में उसकी नियुक्ति परिवीक्षाधीन मानी जाएगी।
प्रस्तावित नियमावली में कोई खिलाड़ी जिसने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय/भारतीय संघ एवं उससे सम्बद्धता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कण्ट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में (चयनित मुख्य खेल विधाओं में) विगत 02 वर्षों में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो, को कुशल खिलाड़ी के रूप में भर्ती किए जाने का प्राविधान किया गया है।