हरिंद्र सिंह/डीडी इंडिया न्यूज
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह ‘ग’ के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रस्तावित नियमावली में प्रदेश के प्रतिभावान एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने तथा खेल को प्रोत्साहन देने हेतु राजकीय सेवाओं में समूह ‘ग’ के पदों पर सेवायोजन प्रदान किए जाने हेतु भर्ती में आरक्षण प्रदान किए जाने का प्राविधान है।
प्रस्तावित नियमावली के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकारी विभागों में समूह ‘ग’ के अन्तर्गत सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों की कुल संख्या का 2 प्रतिशत उत्कृष्ट खिलाड़ियों से भरा जाएगा। यह आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा। नियमावली के तहत खेल से सम्बन्धित विभिन्न चैम्पियनशिप्स को 04 श्रेणी-ए, बी, सी, डी में विभाजित किया गया है। श्रेणी ‘ए’ के अन्तर्गत ओलम्पिक खेल (सीनियर कैटेगरी), पैरालम्पिक खेल (सीनियर कैटेगरी), विश्वकप (जूनियर/सीनियर कैटेगरी), विश्व चैम्पियनशिप्स (जूनियर/सीनियर कैटेगरी), श्रेणी ‘बी’ के तहत एशियाई खेल (सीनियर कैटेगरी), एशियाई पैरा खेल (सीनियर कैटेगरी), कॉमनवेल्थ खेल (सीनियर कैटेगरी), कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप्स (सीनियर कैटेगरी), एशियाई चैम्पियनशिप्स (सीनियर कैटेगरी), श्रेणी ‘सी’ के तहत साउथ एशियन खेल (सीनियर कैटेगरी), यूथ ओलम्पिक खेल, कॉमनवेल्थ युवा खेल तथा श्रेणी ‘डी’ के तहत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (जूनियर/सीनियर कैटेगरी), भारतीय विश्वविद्यालय एसोशिएशन, अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट, अखिल भारतीय अन्तर चैम्पियनशिप सम्मिलित हैं।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भर्ती के मानक के अनुसार श्रेणी ‘ए’ में प्रतिभाग किया हुआ अथवा श्रेणी ‘बी’ में पदक प्राप्त किया हुआ अथवा श्रेणी ‘सी’ में कम से कम द्वितीय स्थान (टीम/व्यक्तिगत) प्राप्त किया हुआ अथवा श्रेणी ‘डी’ में प्रथम स्थान (टीम/व्यक्तिगत) प्राप्त किया हुआ खिलाड़ी भर्ती हेतु आवेदन के लिए पात्र होगा। इसके अतिरिक्त, क्रिकेट में अन्तर्राष्ट्रीय एकदिवसीय/टेस्ट मैच में प्रतिभाग करने वाला खिलाड़ी तथा शतरंज में ग्रैण्ड मास्टर उपाधि प्राप्त खिलाड़ी भी भर्ती हेतु आवेदन के लिए पात्र होगा।
रिक्त पदों के सापेक्ष यदि अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसे अग्रनीत नहीं किया जाएगा। यदि किसी पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त टंकण अथवा अन्य कोई तकनीकी अर्हता निर्धारित है तथा सम्बन्धित खिलाड़ी इस अर्हता को धारित नहीं करता है, तो उसे अर्हता धारित करने हेतु अधिकतम 05 वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा। इस नियमावली के प्राविधान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाने वाली भर्तियों पर लागू नहीं होंगे।