प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल एवं खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण

हरिंद्र सिंह/डीडी इंडिया न्यूज

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा-सरसों तेल/रिफाइण्ड ऑयल) एवं खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
विगत वर्ष से प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड-19 का आर्थिक दुष्प्रभाव निम्न मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग पर अधिक पड़ा है, जिसके कारण रोजगार के अवसर सीमित हुए हैं एवं उनका जीवन स्तर प्रभावित हुआ है तथा उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक (1 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड), दाल/साबुत चना (1 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड), खाद्य तेल (यथा-सरसों तेल/रिफाइण्ड ऑयल 1 लीटर प्रति कार्ड) एवं खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह दिसम्बर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक किया जाएगा। इस निर्णय से आम लोगों का जीवनयापन सरल होगा। इस निर्णय से 1200.42 करोड़ रुपए प्रतिमाह के आधार पर कुल 4801.68 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।

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