
19 महीने में आया फैसला, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया
दैनिक इंडिया न्यूज़,बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने अपनी मां से दुष्कर्म करने वाले आरोपी मोहम्मद आबिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले को महज 19 महीने में सुनाते हुए न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला जनवरी 2023 का है, जब बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में रहने वाले 36 वर्षीय आबिद ने अपनी 60 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के छोटे बेटे ने इस अमानवीय घटना की जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
अमानवीय कृत्य और पीड़िता का बयान
पीड़िता के छोटे बेटे के अनुसार, 16 जनवरी 2023 को आरोपी आबिद अपनी मां को खेत में चारा लाने के बहाने ले गया और वहां जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घटना के बाद जब पीड़िता ने परिवार को इस बारे में बताया, तो परिजनों ने आरोपी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी हरकत को सही ठहराते हुए मां को धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी लगातार अपनी मां से जबरन निकाह करने और पत्नी की तरह साथ रहने के लिए दबाव बना रहा था।
तेजी से हुआ ट्रायल, कोर्ट का सख्त संदेश
22 जनवरी 2023 को पीड़िता के छोटे बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की त्वरित सुनवाई हुई और 19 महीने के भीतर ही अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुना दी।
न्यायालय के फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया। इस फैसले के बाद समाज में एक मजबूत संदेश गया है कि ऐसे घिनौने अपराधों के प्रति कानून का रुख बेहद सख्त है।