हरिंद्र सिंह/डीडी इंडिया न्यूज
मंत्रिपरिषद ने संकल्प पत्र 2017 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को, पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5,848 अधिवक्ताओं को 1.50 लाख रुपए से 05 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाने हेतु उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम-1974 की धारा-13 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित संशोधनों को अध्यादेश के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया है। तद्नुसार उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश-2021 को प्रख्यापित कराए जाने तथा इसके प्रतिस्थानी विधेयक के आलेख्य पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात उसे आगामी राज्य विधान मण्डल सत्र में पुरःस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है।