प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों पर हाई कोर्ट सख्त

परिवहन विभाग द्वारा चलाया गया अभियान, 18 वाहनों का किया गया चालान

*परिवहन विभाग : मॉडिफाइड साइलेंसर पर 15 हजार तो प्रेशर हॉर्न पर 10 हजार का भरना होगा चालान।

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