डीडी इंडिया न्यूज़ संवाददाता-धनञ्जय पाण्डेय
मऊ। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा सभी निर्वाचन-2022 हेतु जारी अधिसूचना एवं कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए समस्त लाभार्थियों को नियमानुसार आवश्यक वस्तुएं गेहूं, चावल, चना, खाद्य तेल एवं नमक निर्धारित मात्रा में नि:शुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी विक्रेता के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता की जाएगी तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
2022-01-15