जिलाधिकारी मऊ नें उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम अन्तर्गत तीन प्रकरणों में सम्पत्ति कुर्क करने के दिये आदेश

वाचस्पति त्रिपाठी / डी डी इन्डिया न्यूज


मऊ । श्री अमित सिंह बंसल, जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर धर्नाजन से सम्पत्ति क्रय करने के तीन प्रकरणों में उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। प्रथम प्रकरण में अभियुक्त श्री विनोद यादव पुत्र अम्बिका यादव, निवासी-दौलसेपुर थाना-रानीपुर की वाहन संख्या यू.पी.54 वाई 2602 स्वराज ट्रैक्टर व एक अदद मोटर साईकिल रायल इन्फील्ड यू.पी. 54 जेड 6669व अपनी पत्नी के नाम से मौजा दौलसेपुर में आराजी संख्या 433 में 203 एयर व आ0स. 586 में 227 एयर कुल दो गाटा में 430 एयर भूमि जिन सबका कुल अनुमानित मूल्य मु0 66.10 लाख रूपये है। द्वितीय प्रकरण में अभियुक्त श्री सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी-पकड़ी थाना-घोसी हालमुकाम भीटी थाना-कोतवाली नगर द्वारा उनकी पत्नी श्रीमती ऊषा सिंह व उनके भाई हंसनाथ सिंह की पत्नी प्रेमलता के नाम से मौजा भीटी तहसील-सदर में क्रय की गयी आराजी संख्या 990 रकबा 70 वर्गमीटर व उस पर निर्मित भवन जिला कुल अनुमानित मूल्य रू0 1.80 करोड़ है। तृतीय प्रकरण महमूद अहमद निवासी-हकीकतपुरा, थाना-दक्षिण टोला, जनपद मऊ के वाहन संख्या यू.पी.32 ई.वाई. 4868 मोटर साईकिल पल्सर-150, वाहन संख्या यू.पी. 32 डीएस 2880 टाटा सफारी, वाहन संख्या यू.पी. 32के.जे.6022 गै्रण्ड आई-10, वाहन संख्या यू.पी.32 जे.एस. 6022 आई-200 को जिनका कुल अनुमानित मूल्य मु0 33.11 लाख है। इस प्रकार श्री अमित सिंह बंसल जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा कुल अनुमानित मूल्य मु0 2.79 करोड़ (मु0 दो करोड़ उन्यासी लाख रूपये मात्र) की सम्पत्ति को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क करने का आदेश पारित किया गया। श्री अमित सिंह बंसल, जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा यह बताया गया कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों एवं उनके सहयागियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जनपद में किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का संरक्षण देने वाले व्यक्ति अथवा उनसे संरक्षण पाने वाले सभी व्यक्तियों के विरूद्ध शत-प्रतिशत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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