मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही 01 अगस्त से प्रारंभ

दैनिक इंडिया न्यूज़-धनञ्जय पाण्डेय

   मऊ। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही दिनांक 01.08.2022 से प्रारम्भ की जानी है। इसके लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर लिए जाने हेतु आयोग द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से सुविधाएं प्रदान की गयी है। ऑफलाइन के माध्यम से मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने हेतु आयोग द्वारा फार्म - 6बी निर्धारित किया गया है। विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने के सम्बन्ध में निर्धारित फार्म-6बी हार्ड कॉपी में मतदाताओं से बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2022 से घर-घर भ्रमण करते हुए प्राप्त किया जायेगा तथा मतदाताओं से प्राप्त द्वारा प्रयोग किए जा रहे ई0आर0ओ0 नेट पर फॉर्म-6वी की प्राप्ति 07 दिवसों के अन्दर डिजिटाइज्ड किया जायेगा। बी०एल०ओ० के घर-घर भ्रमण के दौरान मतदाता सूची में नामांकित मतदाता, यदि अपने घर में किन्ही कारणवश नही मिलता है. तो उसके आस-पास के लोगों से जानकारी प्राप्त करते हुए वी०एल०ओ० द्वारा पुनः उस घर का भ्रमण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान मतदाताओं को ऑनलाइन माध्यम से आधार नम्बर के submission हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। ऑनलाइन फॉर्म-6बी भरने हेतु ई०आर०ओ० नेट, गरूण एंप, एन०वी०एस०पी० एवं वी०एच०ए० इत्यादि पर उपलब्ध रहेगा। आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु राजनैतिक दलों, मीडिया, सिविल सोसाइटी संगठनों एवं एन०जी०ओ० का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नही किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु दिनांक 07.08.2022 (रविवार) दिनांक 21.08.2022 (रविवार) एवं 04.09.2022 (रविवार) को विशेष कैम्प का आयोजन प्रत्येक मतदेय स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। यदि मतदाता के पास आधार नम्बर नही है और वह अपना आधार नम्बर प्रस्तुत करने में सक्षम नही है तो उसे फॉर्म-6बी में उल्लिखित 11 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति संलग्न करने के लिए कहा जाएगा।
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