धनञ्जय पाण्डेय दैनिक इंडिया न्यूज़ मधुबन, मऊ। स्थानीय तहसील क्षेत्र के दोहरीघाट ब्लॉक अंतर्गत स्थित हसनपुर ग्राम सभा में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र का प्रयोग कर आरक्षित कोटे का लाभ लेते हुए ग्राम प्रधान चुने जाने के शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है । जिलाधिकारी के इस निर्देश के बाद संबंधित व्यक्ति के हाथों से ग्राम प्रधानी चली गई है । ग्राम सभा हसनपुर निवासी महिला ग्राम प्रधान शिवन्ता गोड़ पत्नी उदयभान द्वारा कूट रचित दस्तावेजो के आधार पर अनुसूचित जनजाति के प्रणाम पत्र प्रयोग करते हुए जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है । जिलाधिकारी के इस निर्देश के बाद संबंधित व्यक्ति के हाथों से ग्राम प्रधानी चली गई है । ग्राम सभा हसनपुर निवासी महिला ग्राम प्रधान शिवन्ता गोड़ पत्नी उदयभान द्वारा कूट रचित दस्तावेजो के आधार पर अनुसूचित जनजाति के प्रणाम पत्र प्रयोग करते हुए आरक्षित कोटे में ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित हुई थी। जालसाजी के इस प्रकरण को चेयरमैन जिला फेडरेशन जनपद मऊ एवं हसनपुर निवासी विकास मल्ल ने 26 जुलाई 2022 को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष शिवन्ता गोड़ ,उदयभान गोड़ , अभिनन्दन गोड़ एवं कुमारी साधना गोड़ के विरूद्ध साक्ष्यों के साथ शपथ पूर्व शिकायत कर अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग किया था । जिलाधिकारी ने खुद के अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी मऊ , उपजिलाधिकारी सदर ,तहसीलदार मोहम्मदाबाद गोहना ,जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी की संयुक्त टीम गठित कर प्रमाण पत्रों की जांच करने का निर्देश दिया था । टीम ने सघन जांच एवं तहसीलदार मधुबन के द्वारा दिए गए आख्या के क्रम में उक्त सभी को पिछड़ी जाति के कहार जाति में होना पाया । जांच टीम कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी अरुण कुमार के समक्ष आख्या प्रस्तुत किया था । 23 मार्च 2023 को जिलाधिकारी ने चारों के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया । जिलाधिकारी के निर्देश के बाद शिवन्ता गोड़ को ग्राम प्रधान पद से हटा दिया गया है । तथा ग्राम सभा में विकास कार्यो के संचालन के लिए त्रिस्तरीय समिति गठित करने कार्रवाई जारी है ।
2023-03-26