दैनिक इंडिया न्यूज, मऊ, उत्तर प्रदेश। 08/07/2024 पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे प्रथम जनपद मऊ द्वारा मु0अ0सं0 1137/2014 धारा 498A, 304 B भादवि एवं डीपी एक्ट थाना दक्षिणटोला के दोषसिद्ध अभियुक्त बिजेंद्र कश्यप पुत्र रामदयाल निवासी सलेमपुर मौर्या बस्ती थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को सात वर्ष के कठोर कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्माना न अदा करने पर पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह और न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अनिल तिवारी थाना दक्षिणटोला का सराहनीय योगदान रहा।