वाचस्पति त्रिपाठी / डी डी इण्डिया न्यूज
मऊ । मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं प्रभारी जनपद न्यायाधिश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन मंे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंे बन्दियांे को उनके विधिक अधिकारांे, प्लीबारगेनिंग एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तहत विधिक जानकारी प्रदान की गयी। इस दौरान सचिव ने बताया कि कोविड-19 की महामारी मंे अनाथ हुए पात्र बच्चांे को मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत चार हजार रूपये का आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है तथा ऐसी बालिकायंे जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उनको विवाह हेतु एक लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। निरीक्षण के दौरान जिला कारागार मंे कुल 647 बन्दी मिले जिसमंे 561 पुरूष, 36 महिला तथा 50 किशोर बन्दी शामिल है। जेल अधीक्षक, भीम सेन मुकुन्द को निर्देशित किया गया कि ऐसे बन्दी जिनकी वाद की पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नही है उनका प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करंे।