वाचस्पति त्रिपाठी / डी डी इन्डिया न्यूज
मऊ । 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मनाये जाने के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक सेवा सप्ताह जिला पंचायत सभागार में कुॅवर मित्रेश सिंह कुशवाहा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि समाज के अन्तिम व्यक्ति तक विधिक सेवा की जानकारी दिया जाना ही प्राधिकरण का उदे्श्य है, उन्होने बताया कि विधिक सेवा के तहत किसी भी क्षेत्र में निःशुल्क सलाह दिया जाना, लोक अदालतों के माध्यम से समस्याओं का निस्तारण किया जाना, पीड़ित क्षत्रिपूर्ति योजना के तहत बताया कि किसी गरीब कमजोर महिला की मदद के लिए यदि पीड़ित महिला अपने साथ हुई घटना का सही बयान न्यायालय के समक्ष दें, तो उस महिला को न्याय दिलाना, उन्होने यह भी बताया कि जनपद के किसी सरकारी विभागों में यदि कोई अधिकारी द्वारा समस्याओं को सुनी नहीं जाती है तो उसके लिखित जानकारी विधिक सेवा प्राधिकरण में दें उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने उपस्थित जिला पंचायत सदस्यों से बताया कि आप जनता के बीच की कड़ी हैं विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी तथा सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता के बीच दें, जिससे पात्र व्यक्तियों को सही जानकारी एवं योजना का लाभ मिल सके। उन्होने बताया कि किसी भी मामले को लिखित रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दें तो निश्चित रूप से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
वरिष्ठ महिला अधिवक्ता उमा रिजवी द्वारा जिला विधिक के उद्ेश्यों को बताते हुए कहा कि समाज के अन्तिम व्यक्ति तक विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्ेश्यों को बताया जाना है जिसके माध्यम से जनता अपनी समस्याओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक लायें और उनकी समस्याओं का निदान जिला विधिक द्वारा किया जा सके। उन्होेने बताया कि जनता कि समस्याएं तमाम हैं आपसी मुकदमों के जाल में फसकर अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं, उनके मुकदमें में लगे अधिवक्ता तारीख पर तारीख देकर दौड़ाते रहते हैं। इन सभी समस्याओं को समाप्त करना ही जिला सेवा विधिक प्राधिकरण का मुख्य उद्ेश्य है।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिद्वार राय द्वारा अपने संबोधन में बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से समाज के गरीब से गरीब व्यक्तियों की समस्याओं का निस्तारण किया जाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आपसी मुकदमे का निस्तारण सुलह समझौतों के माध्यम से किया जा रहा है।
विद्वान अधिवक्ता विनोद सिंह द्वारा बताया गया कि समाज के गरीबों के मुकदमों को लड़ने के लिए बताया कि समाज के उन गरीब व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम हो उन गरीब व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाते हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय द्वारा सभी जिला पंचायत सदस्यों से कहा गया कि जनता हमे अपना प्रतिनिधि चुन कर भेजी है अपना और समाज के विकास के लिए इस लिए हम सबका कर्तव्य है कि अपने समाज के प्रति इमानदारी से कार्य करें, उन्होने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्ेश्य समाज के गरीब कमजोर व्यक्तियों के समस्याओं के निस्तारण हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस लिए संबंधित जिला पंचायत सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें।
उक्त अवसर पर जिला पंचायत सदस्य जितेन्द्र गोयल, अखिलेश राजभर, पंकज भारती, रमेश सिंह, लाल बहादुर मौर्य, असफाक, राघेश्याम मौर्य, अजय जयसवाल विकास सिंह निकुम्भ, धीरज त्रिपाठी सहित अधिवक्ता उपस्थित रहें।