प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों पर हाई कोर्ट सख्त

परिवहन विभाग द्वारा चलाया गया अभियान, 18 वाहनों का किया गया चालान

परिवहन विभाग : मॉडिफाइड साइलेंसर पर 15 हजार तो प्रेशर हॉर्न पर 10 हजार का भरना होगा चालान

ऐश्वर्य उपाध्याय डी डी इंडिया। हाई कोर्ट के निर्देश पर परिवहन/यातयात विभाग द्वारा निर्धारित साइलेंसर का प्रयोग न करने वाले और प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें माडीफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। स्थिति नियंत्रण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित विभागों को जिले स्तर पर सघन चेकिंग चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किये गए है। इसी क्रम में शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर जैसे हनुमान सेतु, आई. टी. चौराहा तथा न्यू हाईक…

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