धनञ्जय पाण्डेय
दैनिक इंडिया न्यूज़ मऊ। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त दिव्यांगजनों का दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप रू0 20 हजार की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 15 हजार की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 5 हजार की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पाँच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10 हजार की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 7,500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 2,500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मऊ कलेक्ट्रेट कैम्पस में जमा करें। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकतें हैं।