जांच अधिकारी तहसीलदार सदर को 1 सप्ताह के अंदर आरोप पत्र तैयार कर प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
धनञ्जय पाण्डेय दैनिक इंडिया न्यूज़ मऊ
उपजिलाधिकारी सदर हेमंत चौधरी ने राजेश कुमार सिंह लेखपाल क्षेत्र अछार, तहसील सदर जनपद मऊ, एवं सर्वेश सिंह लेखपाल बकवल, तहसील सदर जनपद मऊ को कार्यों में लापरवाही एवं गलत शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। लेखपाल सर्वेश सिंह एवं राजेश कुमार सिंह द्वारा दरोगा सिंह पुत्र स्वर्गीय रणधीर सिंह निवासी ताजोपुर/किन्नूपुर के विरुद्ध अवैध कब्जे के संबंध में थाना सराय लखंसी में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। इस प्रकरण में दोनों लेखपालों द्वारा सक्षम अधिकारी/अनुशासन समिति राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के समक्ष प्राथमिकी में दर्ज शिकायत के विपरीत गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस पूरे प्रकरण में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्राथमिकी में दर्ज शिकायतों के विपरीत गलत शपथ पत्र दाखिल करने एवं कई अन्य कार्यों में लापरवाही का मामला संज्ञान में आने पर उपजिलाधिकारी सदर ने दोनों लेखपालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए।उप जिलाधिकारी सदर ने तहसीलदार सदर को इस विभागीय कार्रवाई का जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए एक सप्ताह के अंदर आरोप पत्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।