वरिष्ठ संवाददाता दैनिक इंडिया न्यूज़ मऊ। खाद्य विपणन अधिकारी अतुल सिन्हा ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान क्रय केन्द्रों पर धान की बिक्री हेतु कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा । पंजीकरण कृषक द्वारा स्वंय जनसूचना केन्द्र / साईबर कैफे के माध्यम से कराया जायेगा। कृषकों का पंजीकरण उनके आधार संख्या एवं आधार में दर्ज माबाईल नम्बर तथा पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाईल नम्बर पर प्रेषित ओ०टी०पी० के आधार पर किया जाएगा। बटाईदार की स्थिति में मूल कृषक के नाम से ही पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा धान खरीद का भुगतान मूल कृषक के खाते में ही किया जाएगा।
धान बिक्री के समय कय केन्द्रों पर किसान के स्वंय उपस्थित न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य (माता / पिता पति/पत्नी पुत्र/पुत्री दामाद / पुत्रवधु, सगा भाई / सगी बहन का विवरण एवं आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य होगा।
कृषक पंजीकरण में आधार कार्ड में दिय गये मोबाईल नम्बर व बैंक खाते में दिये गये मोबाल नम्बर एक होने चाहिए। चूंकि भुगतान शत-प्रतिशत आधार बेस्ड व आधार लिंक खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जाना है। अतः आधार व बैंक खाता व मोबाइल नम्बर तथा कृषक के नाम, उपनाम दोनों की स्पेलिंग व मात्राओं मे कोई भिन्नता न हो।