वाचस्पति त्रिपाठी / दैनिक इन्डिया न्यूज
मऊ । जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जनवरी, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह दिनांक 08.02.2023 से 15.02.2023 के मध्य निःशुल्क खाद्यान्न वितरण तथा अन्त्योदय राशनकार्डों हेतु अक्टूबर नवम्बर व दिसम्बर 2022 त्रैमास के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रु० 18/- प्रति किग्रा० की दर से वितरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। सूचित किया जाता है कि माह जनवरी, 2022 के सापेक्ष होने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा० ) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किगा० गेहूं व 03 किग्रा चावल (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय राशनकार्डों हेतु अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2022 त्रैमास के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0 18/- प्रति किग्रा0 की दर से वितरण दिनांक 08.02.2023 से 15.02.2023 तक किया जायेगा। समस्त संबंधित उचित दर विक्रेतागण अपने-अपने दुकान के उक्त आशय की सूचना सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे। जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी उक्त दिवस पर अपने उचित दर विक्रेता के यहां से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।