धनञ्जय पाण्डेय दैनिक इंडिया न्यूज़ मधुबन,मऊ। नगर पंचायत के नहर रोड स्थित इंग्लिश मीडियम जूनियर हाईस्कूल पर बृहस्पतिवार को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल मुकद्दस जरीफ ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, गरीबों व कमजोर वर्ग के लोगों को नि:शुल्क विधि सहायता एवं सहायता का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाकर ही कार्रवाई का अधिकार है। इस अधिकार के तहत गरीब तबके के लोगों को गिरफ्तारी की दशा में अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह प्राप्त करना, गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्वर्णिम कुमार तिवारी ने बताया कि महिलाएं व 18 साल तक के बच्चे अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, जातीय हिसा, बाढ़,भूकंप,पीड़ित व्यक्ति,मानव तस्करी से आहत,शोषण या बेगार से पीडित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग मुफ्त विधिक सहायता के हकदार हैं,ऐसे लोगों को सरकार अपने खर्च पर अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध कराती है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार अभिजीत प्रताप सिंह, डा संजय,अभिषेक कुमार गौतम, अनवारूल हक, संजय सिंह,नीलम आदि भी मौजूद रहे।
2023-02-23