दैनिक इंडिया न्यूज़
यूपी में अब जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत में जानलेवा तार लगाने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है।सभी जिला अधिकारियों को इस आदेश का पालन करवाने का निर्देश दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई होगी।
फसल को बचाने के लिए लगाए जाने वाले कटीले तारों की वजह से अक्सर जानवर घायल और अपंग हो जाते हैं। कई बार तो जानवरों की मौत तक हो जाती है।इन्ही कारणों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है।
किसान की समस्याएँ
फसल बचाने के लिए किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौसम की मार से लेकर फसलों में रोग लग जाने जैसी कई समस्याएं किसानों के सामने आती रहती हैं।इसके साथ ही किसानों को खेतों में आवारा पशुओं के घुस जाने से कई बार खड़ी फसल गिर जाती है ।
इससे किसानों को आर्थिक तौर पर काफी घाटा मुसीबतों का सामना करना होता है। आवारा पशुओं से किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए किसान अक्सर कटीले तार लगाते हैं। मगर, यूपी सरकार के इस फैसले के बाद किसान अब खेतों में कटीले तार नहीं लगा सकेंगे।