दैनिक इंडिया न्यूज लखनऊ: गोमती नगर थाने की पुलिस ने रविवार को एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 90 दिनों का पैरोल दिया गया था। जानकारी के अनुसार, माननीय मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने अंशुमान पांडे को निर्देश दिया था कि वह 5 अगस्त 2021 को आत्मसमर्पण करे, लेकिन आरोपी ने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत, उसके परिजनों ने थाने में उसकी फर्जी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे फरार करा दिया।
डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह और एडीसीपी पंकज कुमार सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि आरोपी लखनऊ के विकास नगर का निवासी है। उस पर धारा 307, 504, 201, 419, 420 और 471 के तहत गोमती नगर थाने में मामला दर्ज था। आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था और पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की और अंततः चंडीगढ़ स्थित मुबारक प्लाजा होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आरोपी को अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।