दैनिक इंडिया न्यूज़10 जुलाई 2024 लखनऊ।प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नए नियमों के तहत, 30 दिनों से लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को 35 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होते हैं, तो उनके शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन नहीं होने पर उन्हें बिना विद्यालय का माना जाएगा। बिना कारण 3 दिन अनुपस्थित रहने पर अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा और 6 दिन या उससे अधिक अनुपस्थिति पर प्रधानाध्यापक घर जाकर निरीक्षण करेंगे।
2024-07-10