धनञ्जय पाण्डेय/दैनिक इंडिया न्यूज़
मऊ। मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत दिन सोमवार को विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट-प्रथम जनपद मऊ द्वारा थाना कोपागंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 693/15 धारा 363,366,376 भादवि0 व 324 पाक्सों एक्ट में दोषी अभियुक्त रामवचन उर्फ परधनवां पुत्र मुन्नू प्रसाद निवासी पारा थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिये धारा 4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।