धनञ्जय पाण्डेय
दैनिक इंडिया न्यूज़ मऊ। जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज ने बताया कि निदेशक, महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आधार प्रमाणीकरण के बिना विधवा पेंशन नही दी जायेगी। पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रही लाभार्थियों का आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर लिंक किया जाना है, लाभार्थियों का आधार नम्बर/मोबाइल नम्बर लिंक होने के उपरान्त आधार बेस्ड पेमेन्ट प्रणाली के माध्यम से आगामी किस्तों की धनराशि का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जायेगा। जनपद के समस्त पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्वयं के माध्यम से या वे अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र पर जाकर एवं जिला प्रोबेशन कार्यालय में अपने आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से निराश्रित महिला पेंशन के ऑनलाइन पोर्टल http://sspy-up.gov.in पर प्रमाणीकरण/आधार सीडिंग करा लें। अन्यथा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) की धनराशि प्रेषित नही की जायेगी
आप लोगों के द्वारा आधार कार्ड प्रमाणीकरण के उपरान्त ही निदेशालय महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से पेंशन की धनराशि आधार बेस खाते में भेजी जायेगी।