असलहा तस्करी करने वाले आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत

दैनिक इंडिया न्यूज़ ,वाराणसी। बिहार से असलहा लाकर विभिन्न जनपदों में बेचने के मामले आरोपित असलहा तस्करों को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/फास्टट्रैक कोर्ट भावना भारती की अदालत ने समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू सिंह एवं भोला कुमार को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व संदीप यादव ने पक्ष रखा अभियोजन पक्ष के अनुसार के अनुसार एसटीएफ के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि जनपद मुंगेर, बिहार से फैक्ट्री मेड पिस्टल बनाकर वाराणसी और गोरखपुर में असलहा तस्करी करने वाले अपराधियों के पास भेजा जाता है। जहां से अवैध पिस्टल वाराणसी तथा गोरखपुर के आसपास के अपराधियों को बेचा जाता है। उसी क्रम में 17 जुलाई 2025 को एसटीएफ को सूचना मिली कि पूर्व में जेल जा चुके पुराना अपराधी समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू निवासी रामचन्दीपुर के पास मुंगेर बिहार से गोविंद नामक व्यक्ति अपने आदमी भोला के जरिए 16 जुलाई को भेजा है। जिसे आज वाराणसी में किसी को देना है। सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर बावन बीघा रिंगरोड के पास एक गाड़ी को ओवरटेक करते हुए रोका। तलाशी में गाड़ी में दो व्यक्ति सवार मिले। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम समर बहादुर सिंह व भोला कुमार बताया। तलाशी में गाड़ी में रखे झोले से 4 पिस्टल मैगजीन लगी हुई व 03 अदद मैगजीन अलग से बरामद हुई। पूछताछ के बाद उनके खिलाफ लालपुर पांडेयपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया।

Share it via Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *