वाचस्पति त्रिपाठी / डी डी इन्डिया न्यूज
मऊ । पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत आज दिनांक 06.12.2021 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0 (एफ0टी0सी0आई0) द्वारा थाना घोसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 437/2009 धारा 302/34 भादवि में दोषी अभियुक्तगण अकलू चौहान पुत्र किशोर चौहान, जयचंद पुत्र अकलू चौहान व रामसरन चौहान पुत्र रामरुप चौहान निवासीगण भिखारीपुर थाना घोसी जनपद मऊ को मृत्युदंड व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।