न्याय निर्णायक अधिकारी /अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विचाराधीन वादों में 27 में दोषी पाये गये , आदेश पारित

वाचस्पति त्रिपाठी / दैनिक इन्डिया न्यूज , उत्तर प्रदेश

मऊ । माह जुलाई 2022 में न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विचााराधीन वादों में से 27 वादों में अन्तिम निर्णय पारित करते हुये सभी वादों में मिलावट का दोष शीद्ध होने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकताओं पर कुल रू0 996000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जिसमें श्रीमती गायत्री पत्नी श्री राधेश्याम, नि0 कटघरा शंकर थाना मधुबन, जनपद मऊ, राजाराम यादव पुत्र रामनक्षत्र यादव, नि0 सौैैदी थाना मुधबन, जनपद मऊ, श्रीमती शारिका गुप्ता पत्नी वीर उदयचन्द गुप्ता, नि0-नवकापुरा अमिला, थाना घोसी, जनपद मऊ, अकबर पुत्र जियाउद्यीन, नि0 माहपुर, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ, रिजवान पुत्र रईस, नि0 मरकामऊ, थाना रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी, श्री संदीप जायसवाल पुत्र श्री रामकिशुन जायसवाल, नि0 सोहनीपट्टी, थाना बक्सर, जनपद बक्सर, जितेन्द्र पुत्र उमरांव पटेल, नि0 दरौधा माधोपुर, थाना मधुबन, जनपद मऊ, दीनानाथ साहनी पुत्र मुसाफिर साहनी, नि0 रतनपुरा, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ, रमाकान्त यादव पुत्र रामजनम यादव, नि0 पिण्डोहरी, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ, छोटेलाल राजभर पुत्र मूलचन्द राजभर, नि0 रामपुर बखरिया, थाना रानीपुर, जनपद मऊ, राजेश कुमार जायसवाल पुत्र अमरेन्द्र प्रसाद जायसवाल, नि0 रतनपुरा, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ, जनार्दन सिंह पुत्र लालचन्द सिंह, नि0 परसनी, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर, विपिन मद्धेशिया पुत्र संजीव मद्धेशिया, नि0 गुप्ता गली मधुबन, थाना मधुबन, जनपद मऊ, जमाल पुत्र यूनुस, नि0 यूसुफाबाद, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ, मनोज पुत्र श्री घूट्टु, नि0 बढ़ुआगोदाम, थाना सरायलखन्सी, जनपद मऊ, चंदन बासफोर पुत्र निरहू, नि0 बहरीपुर, थाना सरायलखन्सी, जनपद मऊ, विजय कुमार पुत्र स्व0 कृष्णगोपाल अग्रवाल, नि0 रैदोपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, लक्ष्मीकान्त पुत्र मूलचन्द राजभर, नि0 रामपुर बखरिया, थाना रानीपुर, जनपद मऊ, बृजेश कुमार पुत्र स्व0 भुनेश्वर प्रसाद, नि0 गुदरी बाजार, महाबीर घाट रोड, थाना सदर, जनपद बलिया, अन्नपूर्णा फूड्स, पता-जे0-12/16ए0, रामकटोरा, वाराणसी, 221002, निर्मल गुप्ता पुत्र मोहन प्रसाद, नि0 कसारा मोड़ कोपागंज, थाना कोपागंज, जनपद मऊ, मुकेश पुत्र रामबचन, नि0 मुसरदह मोड़ भीटी, थाना कोतवाली, जनपद मऊ, राकेश पाण्डेय उर्फ बिट्टू पुत्र त्रिलोेकीनाथ पाण्डेय, नि0 तुर्क गढ़वा, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ, संदीप कुमार पुत्र राधेश्याम, नि0 मुगेसर, थाना घोसी, जनपद मऊ, सुधाकर पुत्र श्री विपिन बिहारी, नि0 भीटी वाणीपुर, थाना कोतवाली, जनपद मऊ, एहतेशाम रफी पुत्र न्याज अहमद, नि0 डोमनपुरा हिब्बा, थाना दक्षिणटोला, जनपद मऊ, दीपक यादव पुत्र गुलाब यादव, नि0 कोठियां, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ अर्थदण्ड लगाया गया। न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि को न्यायालय में एक माह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा विपक्षीगण उपरोक्त से यह धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

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