“बिना स्वीकृति निर्माण पर सख्ती — अस्थायी विद्युत संयोजन की निगरानी होगी तेज़”

दैनिक इंडिया न्यूज़ वाराणसी

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया जाता है कि विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी नव निर्माण कार्य की शुरुआत से पूर्व प्राधिकरण से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, जैसा कि उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।
हाल ही में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कुछ मामलों में बिना स्वीकृति प्राप्त किये ही विद्युत विभाग द्वारा एल.एम.वी.-9 श्रेणी के अन्तर्गत अस्थायी विद्युत संयोजन जारी किये गए हैं, जिसके उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया — यह प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन है।प्राधिकरण ने विद्युत विभाग से अनुरोध किया है कि विगत एक वर्ष में 5 किलोवाट अथवा उससे अधिक क्षमता के एल.एम.वी.-9 / अस्थायी संयोजन प्राप्त करने वाले सभी उपभोक्ताओं की सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि अवैध निर्माण पर नियामक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।साथ ही, प्राधिकरण नागरिकों से भी अपील करता है कि वे किसी भी निर्माण कार्य से पहले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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