भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली के संबंध में जारी नए दिशा निर्देशों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

01 अगस्त 2022 से मतदाता स्वेच्छा से मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं आधार नंबर

दैनिक इंडिया न्यूज़-धनञ्जय पाण्डेय

मऊ । कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया, साथ ही विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने के अभियान 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर लिए जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों की सुविधा दी है। बी0एल0ओ0 द्वारा आधार नंबर एकत्र करने के लिए निर्धारित फार्म 6बी द्वारा 1 अगस्त 2022 से घर-घर जाकर आधार नंबर प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा मतदाताओं को ऑनलाइन माध्यम से भी आधार नंबर दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म 6बी भरने हेतु ERO net, Garima Aap, NVSP & VHA इत्यादि पर सुविधा उपलब्ध होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि आधार नंबर को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि मतदाता के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित 11 प्रकार के दस्तावेजों- मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, चालन अनुज्ञप्ति, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, छायाचित्र के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्रीय/राज्य सरकार/पी0एस0यू0/ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी छायाचित्र के साथ सेवा पहचान कार्ड, संसद सदस्यों/विधानसभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों को जारी शासकीय पहचान पत्र एवं समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट पहचान पत्र में से किसी एक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से 1 अगस्त से शुरू होने वाले अभियान को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की अपील की।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र करने हेतु विशेष सुविधा देने के प्रायोजन से दिनांक 7 एवं 21 अगस्त(रविवार) को प्रत्येक मतदान स्थल पर विशेष कैंप का आयोजन होगा। यदि कोई मतदाता निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित/विलोपन/संशोधन करना चाहता है तो उसे आयोग द्वारा नवीनतम फार्म 6, 7 एवं 8 विशेष कैम्प दिवस पर उपलब्ध कराकर उसकी मदद की जाएगी। आयोग द्वारा पूर्व में नए मतदाताओं हेतु 1 जनवरी अर्हता तिथि निर्धारित थी, जिसमें संशोधन करते हुए अब वर्ष में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर क्रमशः चार तिथियां निर्धारित की गई है। आयोग द्वारा वर्तमान में प्रचलित फार्मों को भी संशोधित किया गया है। अब 1 अगस्त 2022 से फार्म 6, 6A 6B, 7 व 8 प्रयोग में लाए जाएंगे। जिसके अनुसार फार्म 6 नया नाम सम्मिलित कराने, फार्म 6 प्रवासी मतदाताओं के लिए, फार्म 7 किसी प्रविष्टि के अपमार्जन तथा फार्म 8 किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराने,दुसरा मतदाता पहचान पत्र बनवाने एवं स्थान परिवर्तन हेतु प्रयोग में लाया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आयोग के निर्देशों से अवगत कराते हुए इस कार्य में सहयोग की अपील की।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी अधिकारी भानु प्रताप सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा संगीता द्विवेदी, जिला कोषाध्यक्ष सपा रामधनी चौहान, सचिव ई0पी0आई0 राम सोच यादव, जिला अध्यक्ष बी0एस0पी0 भरत राजभर, मंत्री कांग्रेस रामकरण यादव एवं राज विजय सहित निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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