
दैनिक इंडिया न्यूज़ वाराणसी।वाराणसी वार्ड-नगवां के अन्तर्गत शीतला यादव (गुड्डू) व अन्य के द्वारा मौजा-पंडिपुर (हरदत्तपुर), थाना-रोहनिया में लगभग 08 बीघा में की अवैध प्लाटिंग बिना ले -आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी,उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त अवैध प्लाटिंग को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार,अवर अभियंता आदर्श निराला प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।