वाचस्पति त्रिपाठी / दैनिक इन्डिया न्यूज मऊ । परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया कि समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि समस्त प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का लगाया जाना अनिवार्य है। पूर्व में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने की अन्तिम तिथि शासन द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2022 तक नियत की गयी थी, जिसे समाप्त हुए 01 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। परन्तु अभी भी व्यवसायिक एवं निजी वाहन बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये संचालित किये जा रहे हैं, जो शासन के मंशा के विपरीत है तथा निर्धारित नियमों का उल्लंघन है।
ऐसे में पुनः समस्त वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने वाहनों जैसे – व्यवसायिक एवं निजी वाहनों में अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगवा ले।
2023-05-18