मिलावटी खाद्य पदार्थ कारोबार करने वालों पर लगा 9 लाख का अर्थ दण्ड


दैनिक इंडिया न्यूज,मऊ । सहायक आयुक्त खाद्य अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ने बताया कि माह मार्च 2024 में न्याय निर्णायक अधिकारी / अपर जिलाधिकारी वि०/रा० सत्यप्रिय सिंह के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विचााराधीन वादों में से 03 वादों में अन्तिम निर्णय पारित करते हुये सभी वादों में मिलावट का दोषसिद्ध होने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकताओं पर कुल रू0 9,00,000 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जिसमें सईदुल हक, नि०-रघुनाथपुरा, थाना-कोतवाली, जनपद-मऊ द्वारा नमकीन के पैकेट पैकेजिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख का अर्थदण्ड।मैनेजर-सरोज सिंह, मेसर्स-एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग्स प्रा०लि० (विशाला मेगा मार्ट), पता-जिला अस्पताल के सामने गाजीपुर तिराहा, थाना-कोतवाली, जनपद-मऊ द्वारा प्रीत लाइट अधोमानक पर 2 लाख का अर्थदंड एवं आपूर्तिकर्ता-विशाला मेगा मार्ट प्रा०लि०,पता-यू०पी०एस०आई०डी०सी०, डी-13, प्लाट नं0-1664/1, खसरा नं0 274 ग्राम गहर, परगना बिजनौर कानपुर रोड लखनऊ द्वारा प्रीत लाइट अधोमानक पर 5 लाख का अर्थदण्ड। तथा रमेश चन्द पुत्र रामचन्द्र, नि०-मुसरहद मोड़ डीह बाबा के निकट भीटी, थाना-कोतवाली, जनपद मऊ द्वारा आइसक्रीम अधमनक पर एक लाख का अर्थ दंड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सभी को न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि को न्यायालय में एक माह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा विपक्षीगण उपरोक्त से यह धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

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