
दैनिक इंडिया न्यूज़, मऊ।अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि विशेष सचिव, नियोजन विभाग के निर्देशों के अनुसार आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अब भी आधार को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर मान्य कर ले रहे हैं, जबकि यह पूर्णतः अवैध है। इसलिए निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार के सभी विभाग तत्काल प्रभाव से आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण मानने की प्रथा समाप्त करें और नियमों के अनुरूप वैध दस्तावेज ही स्वीकार करें।
