धनञ्जय पाण्डेय
दैनिक इंडिया न्यूज़ मऊ। जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि माह जून, 2022 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत खाद्यान्न के वितरण की तिथि 03 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 निर्धारित की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में कतिपय लाभार्थियों का खाद्यान्न का वितरण किया जाना अवशेष है। उक्तं के दृष्टिगत जनहित में माह जून, 2022 के सापेक्ष खाद्यान्न के वितरण की तिथि 03 अगस्त 2022 से 05 अगस्त 2022 तक अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड पर 35 किग्रा० खाद्यान्न (गेहूं 14 किग्रा0 व चावल 21 किग्रा०) तथा पात्र गृहस्थी कोर्ड से सम्बद्ध प्रति यूनिट गेहूं 02 किग्रा० तथा चावल 03 किग्रा० खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा तथा साथ-साथ समस्त कार्डधारकों (अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना दोनों) को प्रति कार्ड 01 किग्रा0, आयोडाइज्ड’ नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 लीटर खाद्य तेल (यथा-सरसो तेल/ रिफाइण्ड ऑयल) एवं माह अप्रैल मई एवं जून, 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को अनुमन्य 03 किग्रा0 चीनी का
एकमुश्त प्रति कार्ड वितरण किया जा रहा है।