वाचस्पति त्रिपाठी / दैनिक इनडिया न्यूज
मऊ । जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह जनवरी 2023 में दिनांक 06 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 के मध्य कराया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनाक 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि माह नवम्बर 2022 के सापेक्ष होने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा० ) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किगा० गेहूं व 03 किग्रा चावल (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) निःशुल्क वितरण किया जायेगा।