वाचस्पति त्रिपाठी / डी डी इन्डिया न्यूज
मऊ । उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश अनुपालन में समस्त दो पहिया वाहन स्वामियों एवं मोडिफाइड साइलेन्सर विक्रेताओं/गैराजों को सूचित किया जाता है कि दो पहिया वाहनों में मोडिफाइड साइलेन्सर का उपयोग न किया जाय। अन्यथा प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान यदि ऐसी वाहनें मार्ग पर संचालित होते यदि पायी जाती हैं, तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा-182-ए(4) के अन्तर्गत कार्यवाही तथा मोडिफाइड साइलेन्सर को हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही मोडिफाइड साइलेन्सर विक्रेताओं/गैराजों को मा0 उच्च न्यायालय महोदय के आदेश के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि मोडिफाइड साइलेन्सरों की बिक्री कदापि न किया जाय।
उक्त आशय की जानकारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन द्वारा दी गयी।