विद्युत निगम द्वारा नोटिस के बिना ही बिजली कनेक्शन काटी गई

उपभोक्ता ने बिजली विभाग पर लगाया मनमानी का आरोप, कहा इसके लिए करूँगा कानूनी करवाई

दैनिक इंडिया न्यूज लखनऊ। नियम के अनुरूप विद्युत निगम द्वारा बिल राशि बकाया होने के आधार पर बिजली कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ता को लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन इसके ठीक उलट विकासनगर सेक्टर 13 मकान संख्या 13/1/38 में कुछ माह का एरियर रु 4100 बाकी था लेकिन आरोप है कि बिजली विभाग द्वारा गुपचुप तरीके से उनके मकान की बिजली सप्लाई काट दी गयी।

ठीक इसी प्रकार कुछ दिनों पहले उसी इलाके के ही मकान संख्या 12/105 में एक रुपया भी एरियर बाकी नहीं था लेकिन बिजली विभाग वाले बिजली की सप्लाई काट कर चलते बने। इसका सीधा खामियाजा उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के चक्कर काटते हुए भुगतना पड़ रहा है।

मकान संख्या 13/1/38 निवासी शिव नाथ सिंह गंगवार द्वारा जब आज विकास नगर विद्युत उपकेंद्र जाकर एस डी ओ और सहायक अभियंता से इस संबंध में बात की गई तो अधिकारी ने बिल बकाया रहने पर बिजली सप्लाई कभी भी काट देने का क्रिटेरिया बताया गया। जिससे उपभोक्ता शिव नाथ सिंह गंगवार ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी नियम नही है जहाँ बिजली विभाग बिना सूचित किये बिजली सप्लाई काट दें। इस मामले में बिल के भुगतान की अंतिम तिथि के पश्चात 15 दिन व्यतीत होने से पहले ही परिवादिनी का कनेक्शन काट दिया गया। जिससे उपभोक्ता को इस भीषण गर्मी में विद्युत विभाग के चक्कर लगाते हुए शारीरिक व मानसिक वेदना का कष्ट भोगना पड़ रहा है। वही उपभोक्ता ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह करवाई नियम अनरूप नही हुई है जिसके लिये वह कानूनी करवाई के लिये अग्रसर होगा।

वैसे नियम क्या कहता है

विद्युत निगम के वितरण नियम व शर्तों के अनुसार बकाया राशि के निमित्त कनेक्शन विच्छेद करने से पूर्व विद्युत निगम द्वारा उपभोक्ता को 15 दिन का लिखित नोटिस देना आवश्यक है।

Share it via Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *