
दैनिक इंडिया न्यूज़ ,प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज को एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना धूमनगंज में पंजीकृत मु.अ.सं. 41/2024, धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए कठोर दंड सुनाया है।
प्रकरण में पुलिस द्वारा सुनियोजित रणनीति के तहत प्रभावी पैरवी की गई। समय से साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ ही महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में सशक्त रूप से प्रस्तुत कर उनकी गवाही कराई गई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-08, प्रयागराज द्वारा दिनांक 09 अप्रैल 2025 को आरोपी रवि पुत्र भोलानाथ, निवासी सुलेमसराय, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज को दोषी ठहराते हुए धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष 3 माह का साधारण कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत न्याय दिलाने की दिशा में त्वरित एवं ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र दंड दिलाना तथा न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है।