कोविड संकमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी नें जारी किये कड़े निर्देश

वाचस्पति त्रिपाठी / डी डी इन्डिया न्यूज


मऊ । जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोविड संक्रमण के बढते प्रभाव के दृष्टिगत आम जनमानस को बेहतर एवं सर्वसुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी चिकित्सालयों, प्रयोगशालाओ द्वारा आर0टी0पी0सी0आर0/एंटीजन टेस्ट/ट्रूनॉट एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियों डायग्नोस्टिक सेन्टरांे को संदर्भित एच0आर0सी0टी0 स्कैन की जांच निजीचिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाआंे को प्रेषित सैम्पल की जांच की दर अथवा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 जांच कराने पर दर 700 रू0 जी0एस0टी0 सहित, निजी प्रयोगशालाआंे द्वारा स्वंय एकत्र किये गये सैम्पल की दर 900 रू0 जी0एस0टी0 सहित, यदि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाआंे को सैम्पल प्रेषित कराये जाने पर दर 500 रूपये जी0एस0टी0 सहित, एन्टीजन टेस्ट 250 रूपये, ट्रूनॉट टेस्ट 1250 रूपये घर से सैम्पल कलेक्शन हेतु 200 रूपये अतिरिक्त, एच0आर0सी0टी0 स्कैन जांच हेतु 16 स्लाइस तक 2000 रूपये, 16 से 64 स्लाइस तक 2250 रूपये, 16 स्लाइस से अधिक 2500 रूपये निर्धारित की गयी है। आदेशित किया जाता है जनपद के समस्त निजी चिकित्सालयांे एवं निजी चिकित्सकांे द्वारा रेडियांे डायग्नोस्टिक सेन्टरांे को संदर्भित एच0आर0सी0टी0 स्कैन की जांच उक्त निर्धारित दरांे पर ही किया जाय। सभी डायग्नोस्टिक सेन्टरांे पर उक्त दरांे का बोर्ड लगवाया जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा मंे निर्धारित दर से अधिक शुल्क मरीजांे से न लिया जाय। यदि किसी डायग्नोस्टिक सेन्टर/चिकित्सक द्वारा निर्धारित दर से अधिक चार्ज किया जाता है तो उसके विरूद्ध एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम 2020 की संगत धाराआंे के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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