कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50000 रु० अहैतुक सहायता देनें का निर्णय

वाचस्पति त्रिपाठी / डी डी इंडिया न्यूज


मऊ । सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियो के परिजनो को रू0 50,000.00 प्रति मृतक अहैतुक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष, मेडिसीन और एक विषय विशेषज्ञ की कोविड-19 हेतु जांच/निर्धारण कमेटी गठित की जायेगी साथ ही सम्बन्धित अहैतुक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रो की प्राप्ति के लिये ‘‘कोविड-19 अहैतुक सहायता आवेदन-पत्र प्राप्ति सेल‘‘ का गठन किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्ति सेल, आवेदन पत्र के प्राप्त करते ही उस पर प्राप्ति का क्रमांक, तिथि व समय अंकित किया जायेगा तथा आवेदक को प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ मृतक के आश्रित का पासपोर्ट साई फोटो, मृतक का आर0टी0पी0सी0आर0/एन्टीजेन/सी0टी0 स्कैन की रिपोर्ट प्रति, मृतक का आधार कार्ड, आश्रित का आधार कार्ड, आश्रित का बैंक पास बुक पठनीय छाया प्रति, आश्रित का मोबाइल नम्बर संलग्न किये जायेंगे।

Share it via Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *