गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में तबरेज आलम की 39 लाख 89 हजार रुपए के मकान को भी कुर्क करने का आदेश किया जारी
धनञ्जय पाण्डेय दैनिक इंडिया न्यूज़ मधुबन,मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए। जिला बदर किए गए अपराधियों में नन्दलाल यादव उर्फ नन्दे पुत्र रामअवध निवासी ताहिरपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ, मो0 औफ पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी विश्वनाथपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, अंकित राय पुत्र स्व0 भागवत राय निवासी सूरजपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, मु0 उस्मान पुत्र शकूर निवासी अलीनगर बड़ी कम्हरिया थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए।
इन सभी अपराधियों पर अलग-अलग थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है।जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को निष्कासन अवधि के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने एवं जनपद की सीमा में प्रवेश न करने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
इसके अलावा आज ही जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए तबरेज आलम पुत्र स्वर्गीय शफी आलम निवासी प्यारे पूरा, थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, द्वारा आपराधिक क्रियाकलाप में संदीप संदीप सन लिप्त रहते हुए अवैध तरीके से अर्जित धन द्वारा अपनी माता रुखसाना खातून के नाम से मौजा रघुनाथपुरा में मकान नंबर 51/3 जिसके भूमि एवं भवन की कुल अनुमानित मूल्य 39 लाख 89 हजार है, को भी कुर्क करने के आदेश जारी किए। अभियुक्त तबरेज आलम के खिलाफ थाना दक्षिण टोला में विभिन्न धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज है।