टी0ई0टी0 परीक्षा सकुशल सम्पन्न कराने हेतु प्रशासन कटिबद्ध , अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह नें दिये कड़े दिशा – निर्देश

वाचस्पति त्रिपाठी / डी डी इंडिया न्यूज


मऊ । जनपद में दिनांक 28 नवम्बर 2021 को होने वाली टी0ई0टी0 परीक्षा-2021 के दृष्टिगत बनाये गये परीक्षा केन्द्रों के 01 किलोमीटर परिधि के अन्दर आने वाले सभी प्रिन्टिंग पे्रसों/फोटोग्राफी/जीराॅक्स/लाउडस्पीकर/डी0जे0 परीक्षा अवधि में पूर्णतया बन्द रहेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उलंघन किये जाने पर उसके विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त दिशानिर्देश अग्रिम आदेश तक लागू रहेगें।
अतः मैं भानु प्रताप सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट,मऊ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञा लागू करता हूॅ जो पूरे जनपद में दिनांक 27 नवम्बर 2021 के प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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