मात्र ₹100 का जुर्माना जमा कर निपटाएं स्टांप वाद, अधिक से अधिक पक्षकारों को लाभ दिलाने के निर्देश
दैनिक इंडिया न्यूज़, मऊ। स्टांप शुल्क की कमी से संबंधित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए शासन के निर्देश पर समाधान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 5 और 6 मार्च को जनपद की सभी तहसीलों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस योजना के तहत मात्र ₹100 का जुर्माना जमा कर स्टांप शुल्क की कमी से जुड़े वादों का निस्तारण कराया जा सकता है।
समाधान योजना 31 मार्च तक लागू है। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक पक्षकारों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी तहसीलों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएं, ताकि स्टांप शुल्क की कमी से जुड़े वादों का त्वरित निस्तारण किया जा सके। उन्होंने संबंधित पक्षकारों से भी अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाते हुए स्टांप शुल्क की कमी की धनराशि व ब्याज सहित मात्र ₹100 का जुर्माना जमा कर अपने मुकदमों से छुटकारा पाएं।
उल्लेखनीय है कि जनपद के विभिन्न न्यायालयों में स्टांप शुल्क की कमी से जुड़े कई वाद इस योजना के तहत निस्तारित किए जा चुके हैं, जिससे संबंधित पक्षकारों को राहत मिली है। यदि स्टांप शुल्क में कमी पाई जाती है, तो नियमों के अनुसार न्यायालय 40 गुना तक जुर्माना लगाने का अधिकार रखता है, लेकिन समाधान योजना के तहत मात्र ₹100 का जुर्माना जमा कर स्टांप शुल्क की कमी की धनराशि और ब्याज अदा करने पर मुकदमे का निस्तारण हो सकता है।
यह योजना न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही पक्षकारों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो रही है।