हरदोई गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अब्दुल अजीज की करीब 50 लाख रुपए की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को किया गया कुर्क

राजन त्रिवेदी दैनिक इंडिया न्यूज़ हरदोई

जनपद हरदोई में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में
चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी संडीला के कुशल नेतृत्व मैं प्रभारी निरीक्षण कासिमपुर द्वारा मु0 अ 0स0 406/22 धारा 1/3 गैंगस्टर एक्ट थाना संडीला के संबंधित गोकश अभियुक्त अब्दुल अजीत पुत्र स्वर्गीय रमजान निवासी पावर हाउस रोड अशरफ टोला कस्बा व थाना संडीला हरदोई के विरुद्ध अंतर्गत धारा 14(१) उत्तर प्रदेश गिरोहबंदी अधिनियम के तहत अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 50 लाख रुपए की कुल 02 चल अचल संपत्तियों को जिला अधिकारी हरदोई के आदेश अनुपालन में अलाउंस करते हुए ढोल बाजा के साथ कुर्क किया गया कुर्क की गई संपत्ति जिसका विवरण निम्नवत है गांव का अभियुक्त अब्दुल अजीज पुत्र स्वर्गीय रामजान की अवैध रूप से अर्जित कुल 01 पक्का मकान व 01 मोटरसाइकिल कुल 02 संपत्तियों को कुर्क किया गया जिसका बाजार मूल्य लगभग 50 लाख रुपया है

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