ब्यूरो दैनिक इंडिया न्यूज़
मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के 02 निजी विश्वविद्यालयों-मेट्रो विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0 व के0एम0 (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय, पाली डूंगरा, साँख रोड, मथुरा की स्थापना हेतु इनकी प्रायोजक संस्थाओं को आशय पत्र निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने के उद्देश्य से ‘उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019’ प्रवर्तित किया गया है। इस अधिनियम की धारा-4 में नये विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने, धारा-5 में प्रस्ताव का मूल्यांकन किये जाने व धारा-6 में आशय पत्र निर्गत किये जाने विषयक प्राविधान विहित हैं।
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की प्रक्रिया को विनियमित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना) नियमावली 2021 का प्रख्यापन किया गया है। इस नियमावली के नियम-14 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष मन्तव्य एवं संस्तुति सहित प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान है।