08 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट/छिनैती के 05 हजार रूपये, 03 अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो वाहन बरामद
ब्यूरो / दैनिक इंडिया न्यूज़
मऊ , उत्तर प्रदेश
पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में रविवार को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बगल सर्विस रोड पर गांव भाटी कला के पास से एकबारगी दबिस देकर बोलेरो वाहन यूपी 44 एएक्स 2402 में बैठे हुए मु0अ0सं0 543/22 धारा 365, 394,120 बी भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण मो0 आशिक अंसारी पुत्र स्व0 असफाक अंसारी निवासी रामनगर बनकट थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर, सायबान पुत्र अनीस अँसारी, रहमान पुत्र जुबैर अहमद, सुहैल अहमद पुत्र आहद अहमद निवासीगण ओदरा थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर, महेन्द्र चौहान पुत्र नरेन्द्र चौहान निवासी मछरौली थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर, रविन्दर चौहान उर्फ डाक्टर पुत्र बलवंत चौहान निवासी रायपुर हनुमांनगंज थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर, विजय चौहान उर्फ मोनू पुत्र अशोक चौहान निवासी मुकुन्दपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर, किशन पुत्र छोटेलाल निवासी अन्नपूर्णा नगर कालोनी थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 05 हजार रूपये, 02 तमंचा तथा 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक तमंचा तथा एक कारतूस 12 बोर तथा घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन बरामद कर पुलिस नें इन्हें गिरफ्तार कर लिया ।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.09.2022 को थाना स्थानीय पर वादी मुनौवर अंसारी पुत्र मुजीबुद्दीन निवासी मन्दे थाना मुहम्मदाबाद द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया था की मेरा एक ईट का भट्ठा है, कुछ दिन पहले मेरे भटठे से ईट खरीदने के लिए एक व्यक्ति का फोन आया जो मुझे भुजही मोड के कुछ दूरी पर, जहा ईट गिरानी है उस जगह को दिखाने के लिए बुलाया, वहा पर दो व्यक्ति खड़े थे। जब मै वहाँ पहुंचा तो कुछ और व्यक्ति बोलेरो से वहाँ आये और मुझे जबरदस्ती गाड़ी मै बैठा लिये और कुछ दूरी पर ले जाकर मुझे किसुनदारा गांव जनपद आजमगढ़ के पास उतार दिये जहाँ पर मैने देखा तो मेरे पास मेरे रूपये व मेरी मोबाइल भी नहीं थी। उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0 अ0 सं0 543/22 धारा 365, 506 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व में पंजीकृत अभियोग में धारा 201, 411 भादवि0 की बढोत्तरी किया गया तथा बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में मु0 अ0 सं0 546, 547, 548/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया।