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शराब की बोतलों में मानक से कम मिली अल्कोहल की तीव्रता, दो विक्रेता गिरफ्तार

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शराब की बोतलों में मानक से कम मिली अल्कोहल की तीव्रता, दो विक्रेता गिरफ्तार

मऊ के अमिला स्थित कम्पोजिट शॉप की जांच में तीन बोतल और तीन अद्धे प्रथम दृष्टया तनुकृत पाए गए; अनुज्ञापी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा, दुकान का लाइसेंस निलंबित-निरस्त करने की कार्रवाई शुरू

दैनिक इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली।मऊ जिले में अवैध एवं अपमिश्रित मदिरा की बिक्री के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई में अमिला स्थित एक कम्पोजिट शॉप से ऐसी मदिरा बरामद हुई, जिसकी अल्कोहल की तीव्रता निर्धारित मानक से काफी कम पाई गई। विभाग के अनुसार मौके पर उपलब्ध अल्कोहल मीटर से की गई जांच में मदिरा प्रथम दृष्टया तनुकृत यानी जलमिश्रित प्रतीत हुई। कार्रवाई के दौरान दुकान पर मौजूद दो विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि अनुज्ञापी समेत तीन लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कराया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी मोहम्मद असलम के अनुसार, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के निर्देश पर अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री और तस्करी के साथ-साथ अवैध स्प्रिट, अल्कोहल एवं शीरे के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए 8 सितंबर 2026 से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 16 सितंबर को संयुक्त आबकारी आयुक्त, गोरखपुर जोन, गोरखपुर के नेतृत्व में आबकारी अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र-2, घोसी की विभिन्न आबकारी दुकानों का निरीक्षण किया।

इसी क्रम में टीम ने अमिला थानीदास मोड़ स्थित कम्पोजिट शॉप की गहनता से जांच की। निरीक्षण के दौरान दुकान के भीतर आफ्टर डार्क ब्रांड की तीन बोतल, 8 पीएम ब्लैक ब्रांड का एक अद्धा और बी-7 ब्रांड के दो अद्धे मिले। विभाग के मुताबिक इन सभी में मदिरा की तीव्रता प्रथम दृष्टया निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं लगी, जिसके बाद मौके पर ही अल्कोहल मीटर से इसकी जांच की गई।

अधिकारियों ने दुकान पर मौजूद विक्रेताओं के समक्ष मदिरा की तीव्रता का परीक्षण किया। विभाग का कहना है कि परीक्षण में संबंधित मदिरा की तीव्रता निर्धारित मानक से काफी कम पाई गई। इसके बाद दुकान पर मौजूद दोनों विक्रेताओं अनिल कुमार पुत्र रामचन्द्र और राजेश कुमार पुत्र लल्लन, दोनों निवासी अमिला बाजार, थाना घोसी, जनपद मऊ, को अपमिश्रित मदिरा के साथ गिरफ्तार कर थाना घोसी लाया गया।

जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कम्पोजिट शॉप अमिला थानीदास मोड़ के अनुज्ञापी संजय राय पुत्र राजेन्द्र राय, निवासी नगर पंचायत अमिला, घोसी, जनपद मऊ, तथा दोनों विक्रेताओं के विरुद्ध थाना घोसी में आबकारी अधिनियम और बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। विभाग ने संबंधित दुकान के अनुज्ञापन के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई भी नियमानुसार शुरू कर दी है।

जिला आबकारी अधिकारी मोहम्मद असलम ने बताया कि जनपद में अवैध, अपमिश्रित और गैरकानूनी मदिरा के निर्माण, बिक्री तथा तस्करी के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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