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राम मंदिर चढ़ावा कांड में नया मोड़! सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब अदालत में होगा हिसाब

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Dainik India News

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राम मंदिर चढ़ावा कांड में नया मोड़! सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब अदालत में होगा हिसाब

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जाँच की माँग वाली याचिकाओं का किया निस्तारण; अब स्थानीय अदालत में आगे बढ़ेगी सुनवाई।

एसआईटी के आरोपपत्र में चढ़ावे की नकदी को कथित तौर पर अनधिकृत ढंग से हटाने या छिपाने की 105 घटनाओं का उल्लेख; आठ आरोपी नामजद।

याचिकाकर्ताओं को मुकदमे में स्थानीय अदालत की सहायता की अनुमति; सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय नहीं दी।

दैनिक इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की धनराशि के कथित गबन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 नवंबर के आदेश के बाद अब निगाहें स्थानीय अदालत की कार्यवाही पर टिक गई हैं। शीर्ष अदालत ने स्वतंत्र जाँच की माँग को लेकर दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि मुकदमे की आगे की प्रक्रिया विधि के अनुसार संबंधित अदालत में चलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि विशेष जाँच दल (एसआईटी) आरोपपत्र दाखिल कर चुका है। याचिकाकर्ताओं को भी सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता करने की अनुमति दी गई है। लेकिन इस आदेश का अर्थ आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं है—मामले की असली कानूनी पड़ताल अब साक्ष्यों और न्यायिक परीक्षण के आधार पर आगे बढ़ेगी।

इस प्रकरण को गंभीर बनाने वाला पहलू जाँच में सामने आई कथित घटनाओं की संख्या है। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर परिसर में चढ़ावे की नकदी की गणना के दौरान सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में नकदी को कथित तौर पर अनधिकृत ढंग से हटाने या छिपाने की 105 घटनाएँ चिह्नित की गईं। जाँच एजेंसी ने इस मामले में आठ आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है। जाँच में बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों से संबंधित पहलुओं की भी पड़ताल किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालाँकि, ये जाँच एजेंसी के निष्कर्ष और अभियोजन के आरोप हैं; इनकी अंतिम स्वीकार्यता का निर्धारण न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगा।

मगर चढ़ावे से जुड़ी जाँच का पूरा चित्र केवल नकदी संबंधी आरोपों तक सीमित नहीं है। प्रकाशित जाँच-विवरणों के अनुसार, रसीदों के साथ अभिलिखित 803 मूल्यवान वस्तुओं का भौतिक सत्यापन और अभिलेखों से मिलान किया गया, जिसमें कोई विसंगति नहीं मिली। इसके अतिरिक्त, रसीद उपलब्ध न होने वाली 86 मूल्यवान वस्तुओं को अलग से चिह्नित कर उनका भी भौतिक सत्यापन किया गया। जाँच में चाँदी सहित अन्य मूल्यवान चढ़ावों से जुड़े अभिलेखों की भी पड़ताल की गई। ये निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करते हैं कि कथित नकदी अनियमितताओं और मूल्यवान वस्तुओं के सत्यापन को अलग-अलग समझना आवश्यक है; पूरे चढ़ावे को अनियमित बताना उपलब्ध तथ्यों से पुष्ट नहीं होता।

अब इस प्रकरण का अगला निर्णायक चरण स्थानीय अदालत में चलेगा, जहाँ आरोपपत्र, दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य प्रस्तुत सामग्री का विधिक परीक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है और न ही आरोपियों को दोषी ठहराया है। इसलिए राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सबसे अहम सवाल अब यह है कि जाँच में दर्ज कथित घटनाओं और प्रस्तुत साक्ष्यों को न्यायिक परीक्षण में किस तरह परखा जाता है। अंतिम निष्कर्ष अदालत की सुनवाई और विधिसम्मत निर्णय के बाद ही सामने आएगा।

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