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“आपकी पूंजी, आपका अधिकार” अभियान तेज: निष्क्रिय खातों की राशि लौटाने को जिला सहकारी बैंक के 20 शाखाओं में विशेष शिविर

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Dainik India News

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“आपकी पूंजी, आपका अधिकार” अभियान तेज: निष्क्रिय खातों की राशि लौटाने को जिला सहकारी बैंक के 20 शाखाओं में विशेष शिविर

दैनिक इंडिया न्यूज़,लखनऊ।भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देशभर में संचालित “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” विशेष जागरूकता अभियान के तहत जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स (Unclaimed Deposits) की वापसी की प्रक्रिया को गति देने के लिए व्यापक कार्ययोजना लागू की है। इसी क्रम में बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आवेश प्रताप मौर्या ने जनपद की समस्त शाखाओं के प्रबंधकों को शाखा स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने के स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसे खाताधारक जिनके बैंक खाते दस वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े हैं, उनके लिए अक्टूबर से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य वर्षों से निष्क्रिय खातों में पड़ी धनराशि को वास्तविक और वैध दावेदारों तक सुरक्षित रूप से लौटाना है, ताकि खाताधारकों का अधिकार उन्हें मिल सके।

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ द्वारा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEF Fund) अथवा अनक्लेम्ड डिपॉजिट की श्रेणी में आने वाली धनराशि की वापसी के लिए प्रत्येक माह की 15 और 30 तारीख को जनपद की सभी 20 शाखाओं में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में खाताधारक स्वयं उपस्थित होकर अपनी पहचान और केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

बैंक प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन खाताधारकों के खाते डीईएफ फंड की श्रेणी में आते हैं, उन्हें शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध पहचान पत्र प्रस्तुत कर केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी। निर्धारित समयावधि में केवाईसी पूर्ण न होने की स्थिति में संबंधित धनराशि भारतीय रिज़र्व बैंक के डीईएफ फंड में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

हालांकि बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि डीईएफ फंड में स्थानांतरित की गई धनराशि को वास्तविक दावेदार बाद में निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। बैंक प्रशासन ने खाताधारकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने अधिकार की पूंजी को समय रहते प्राप्त करें, ताकि अनावश्यक औपचारिकताओं और विलंब से बचा जा सके।

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