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जिलाधिकारी ने मुख्तार अंसारी के बेटों की 7 करोड़ 51 लाख 50 हजार की संपत्ति को कुर्क करने के दिये आदेश

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 जनपद में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों का चिन्हीकरण कर संबंधितों  के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है कार्यवाही - जिलाधिकारी

दैनिक इंडिया न्यूज मऊ।जिलाधिकारी  अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी एवं उमर अंसारी के नाम दर्ज अचल संपत्ति को आज कुर्क करने के आदेश जारी किए। ज्ञातव्य है कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी द्वारा अपने नाम मौजा जहांगीराबाद, परगना व तहसील सदर , जनपद मऊ में आराजी नंबर 168, रकबा 45.45 एयर व आराजी नंबर 458, 169/1 (कुल 2 गाटा) रकबा 286 एयर व मौजा जहांगीराबाद में ही खेवट नंबर 1/1 भूखंड संख्या 295 रकबा  0.345 हेक्टेयर का 1/3 यानि 0.115 हेक्टेयर जमीन अभियुक्त द्वारा अपराध कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपनी माता के नाम से क्रय किया गया है, जो राबिया बेगम की मृत्यु के पश्चात क्रमशः प्रथम व द्वितीय आराजी नंबर वसीयतनामें के अनुसार अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम दर्ज है। उक्त अचल संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग ₹7,51,50,000 है, जिसको  गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आज कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी  अरुण कुमार द्वारा दिया गया। मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित धन के माध्यम से इन जमीनों का क्रय किया गया था।

 जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी  अरूण कुमार ने कहा कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है, उनका चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ भी कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।

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